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हाईकोर्ट का वाहनों की फिटनेस को लेकर बड़ा फैसला, दून और उधमसिंह नगर का चक्कर खत्म

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस करवाने के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इन दोनों सेंटरों से ही वाहनों की फिटनेस करवाने की अनिवार्यता से जुड़े सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि वाहन चालकों की समस्याओं को देखते हुए आरटीओ दफ्तरों में फिटनेस की व्यवस्था बनाई जाए।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से वाहनों की ऑटोमैटिक फिटनेस के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सेंटर बनाए गए। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर हर वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर्स को इन दोनों ही सेंटरों से फिटनेस करवाने का आदेश जारी किया था जिसका ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे थे।

देहरादून के ट्रांसपोर्टर्स ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा गया कि ऋषिकेश, विकासनगर या देहरादून का वाहन माजरी जाकर कैसे फिटनेस करवा सकता है। यहां वाहनों की एक दिन में फिटनेस भी नहीं हो पा रही है। पूरे जिले का एकमात्र फिटनेस सेंटर होेने पर वाहन मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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