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माले गांव धमाका : बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित को बड़ी राहत, ब्रिगेडियर पदोन्नति मंजूर—रिटायरमेंट पर भी लगी रोक

 

माले गांव धमाका : बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित को बड़ी राहत, ब्रिगेडियर पदोन्नति मंजूर—रिटायरमेंट पर भी लगी रोक

 

मालेगांव बम धमाके के मामले में बरी हुए कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को अब बड़ी राहत मिली है। उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उनकी पदोन्नति याचिका पर सुनवाई के बाद 31 मार्च, 2026 को होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति पर भी रोक लगा दी थी। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है।

दरअसल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कर्नल पुरोहित की पदोन्नति याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद उनकी वैधानिक शिकायत पर अंतिम फैसला होने तक उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि उनकी शिकायत और उससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जाए।

कर्नल पुरोहित का लगातार यह कहना रहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। उल्लेखनीय है कि मुंबई की एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को मालेगांव बम धमाका मामले में उन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके।

इस फैसले के बाद यह भी माना जा रहा था कि उन्हें सेवा में हुए नुकसान की भरपाई मिल सकती है। न्यायाधिकरण के आदेश ने उन्हें बड़ी राहत दी थी और अब सूत्रों के अनुसार सेना के संबंधित अधिकारियों ने उनकी वैधानिक शिकायत पर फैसला ले लिया है।

ऐसे में कर्नल पुरोहित को अब पदोन्नति के साथ-साथ अन्य सेवा लाभ दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह घटनाक्रम उनके लिए एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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