उत्तराखण्ड

कबाड़ हो जाएंगे 15 साल पुराने वाहन, एक अप्रैल से लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी

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देहरादून: नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिस बात का डर था, उस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। नए नोटिफिकेशन के बाद राज्य में सभी सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में चल रहे सरकारी वाहन 15 साल की उम्र पूरी करने के बाद कबाड़ बन जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सुझाव भी मांगे हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र के सभी सरकारी विभाग, राज्य सरकार और उसके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, परिवहन निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों में स्क्रैप पॉलिसी एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी।

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इसके तहत सरकार वाहनों की ऊपरी आयु सीमा 15 साल तय करने जा रही है, जिन वाहनों की आयु अगले साल एक अप्रैल को 15 साल पूरी हो जाएगी, वह सीधे कबाड़ में जाएंगे। उत्तराखंड सरकार को भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भेजा गया है, जिस पर सुझाव मांगे गए हैं।

केंद्र सरकार स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने के लिए हर जिले में कम से कम तीन कबाड़ केंद्र खोलेगी। इसके तहत सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें उत्तराखंड ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।

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मीडिया को दिए बयान में परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि मंत्रालय का सरकारी गाड़ियों की ऊपरी आयु सीमा 15 साल करने और इसके बाद कबाड़ में भेजने से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है। हम इस पर मंथन करने के बाद केंद्र को अपना सुझाव भेजेंगे।

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