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हरियाणा के इन स्कूलों की मान्यता होगी रद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी की अधिसूचना
कुरुक्षेत्र। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद कर सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डा. महावीर सिंह ने जारी कर दी है।
ऐसे में अब निजी स्कूलों में पहली कक्षा तक होने वाले दाखिले को लेकर स्कूल प्रबंधन मनमानी नहीं कर सकेंगे। आरटीई में संशोधन करते हुए जिला स्तर कार्रवाई की पावर डीईईओ को भी दी गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार जिस भी स्कूल की शिकायत मिलेगी। डीईईओ जांच के लिए अपने स्तर पर कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी स्कूल में जाकर जांच करेगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसे डीईईओ अच्छे से पढ़ेंगे।
स्कूल के एडमिशन के लिए निर्देश देंगे। दो बार निर्देश देने और औपचारिकता पूरी होने पर भी एडमिशन नहीं देने पर अपने स्तर मान्यता रद करने का फैसला ले सकते हैं। इस कार्रवाई के बारे मुख्यालय रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। आदेशों में बताया गया है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीईईओ मान्यता को रद कर सकते हैं। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। ये राशि बढ़ाई भी जा सकती है।
खंड स्तर पर सरकारी व निजी विद्यालयों पर एक नजरखंड निजी
बाबैन 12
लाडवा 16
पिहोवा 23
शाहाबाद 41
थानेसर 44
कुल 116
शिक्षा निदेशालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अब जो भी स्कूल आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करेंगे। उनकी रिपोर्ट तैयार निदेशालय भेजी जाएगी और साथ ही उनकी मान्यता रद की जाएगी।
सतनाम सिंह भट्टी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।





