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नैनीताल

मैक्स अस्पताल, स्टार हैल्थ इंश्योरेंस और एसबीआई पर जिला उपभोक्ता फोरम ने ठोका भारी मुआवजा

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नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल द्वारा मैक्स अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली द्वारा परिवादिनी के पति के सिर में ब्रेन ट्यूमर का आपरेशन करने के दौरान ट्यूमर का एक हिस्सा उनके सिर में छोड़ देने तथा इस तथ्य को परिवादिनी को ना बताने को चिकित्सीय लापरवाही व विफलता तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए अस्पताल प्रबन्धन व डॉक्टर को संयुक्त अथवा प्रथक रूप में परिवादिनी को दस लाख मुआवजा अदा करने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा मैक्स अस्पताल, दिल्ली द्वारा मरीज के सिर के ट्यूमर का आपरेशन करने के बाद हल्द्वानी वापस आने पर पिफर से तबीयत बिगड़ने के कारण हल्द्वानी के बाद बरेली में उसकी एमआरआई व उपचार करवाने में हुए खर्चों की भरपाई के लिए दिल्ली में आपरेशन के लिए मैक्स अस्पताल द्वारा लिये गये 3,00,000/-रू0 में से आधी रकम परिवादिनी को वापस अदा करने के साथ ही परिवादिनी को हुई मानसिक वेदना तथा वाद व्यय के लिए 50,000/-रू. अलग से आदेश के डेढ़ माह की अवधि के भीतर अदा करने हेतु आयोग के अध्यक्ष रमेश जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा आदेशित किया गया।

एक अन्य वाद में मेडीक्लेम पालिसी के नवीनीकरण में 14 दिन का विलम्ब होने तथा बाद पालिसी को प्रपोजल फार्म में बिमारी के पहले से होने के आधार पर निरस्त किये गये बीमा क्लेम को अपास्त कर जिला उपभोक्ता आयोग, नैनीताल द्वारा विपक्षी स्टार हैल्थ एण्ड एलाईड इन्श्योरेन्स कम्पनी को परिवादी द्वारा ली गयी प्रारंभिक बीमा पालिसी की बीमित राशि मुव 5,00,000/- रू. का भुगतान मय मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति व वाद व्यय रू. 25,000/- परिवादी को आदेश के डेढ माह की अवधि के भीतर अदा करने हेतु आदेशित किया गया।

तीसरे वाद में सर्वर की खराबी के बैंक के एटीएम में कार्ड स्वैप करने पर ग्राहक के चले जाने के बाद मशीन द्वारा रकम 20,000/-रू0 बाहर निकालने तथा उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा उठा लिये जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उसे बैंक की लापरवाही व सेवा में कमी की गयी मानकर परिवादिनी को निकाली मुव 20,000/-रू. की रकम को मय व्याज 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से एटीएम मशीन से परिवादिनी के खाते से निकालने के बाद से उसको भुगतान किये जाने की तिथि तक जोड़कर वापस अदा करने हेतु एसबीआई हल्द्वानी को आदेशित किया गया है।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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