नैनीताल
कूड़ा निस्तारण पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, हल्द्वानी के कमिश्नर से रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब
नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने उनसे कूड़ा निस्तारण हेतु अभी तक किए गए उपायों की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सभी जिला अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि 2017 में साईं सेवा नाथ मंडल की जनहित याचिका में दिए गए दिशा निर्देशों का कितना पालन किया गया कितना नही पैरा वाइज दिशा निर्देशों का जवाब कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने 2017 में ये दिशानिर्देश दिए थे रू. जिला अधिकारी कूड़ा निस्तारण हेतु सरकारी भूमि को नगर निगमए नगर पालिका व अन्य निकायों को आवंटन करेंगे और नगर निगम ए नगर पालिका व अन्य निकाय कूड़े का विधि अनुसार निस्तारण करेंगे। सार्वजनिक परिसर, पार्क, गलियों में प्रतिदिन सफाई नगर निगम, नगर पालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी करेंगे।
ठोस अपशिस्ट प्रबंधन के लिए नगर निगमए नगर पालिका व स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार चार सप्ताह में निर्णय लें। जो लोग कूड़ा फैलाते है उन पर कार्यवाही करें। घरों से निकलने वाले कूड़े का अलग अलग वहीं पर संग्रह करें। इसके अलावा कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। अगली सुनवाई हेतु 7 सितंबर की तिथि नियत की है। आज सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त हल्द्वानी पंकज उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि हल्द्वानी में फैले कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण हेतु चार बार टेंडर निकाला गया परन्तु अभी तक उसका टेंडर नही हुआ है। जहाँ पर यह प्लांट बनाया जाना है उस जगह से कूड़ा हटाया जाना है। जिसे शीघ्र किया जायेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण हेतु फिर से विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

