Connect with us

नैनीताल

रेप के आरोपी नेता को हाइकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंज़ूर

खबर शेयर करें -

नैनीताल। कांग्रेस की महिला नेत्री से दुष्कर्म के आरोपी एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महिला द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत नहीं आते हैं। पीड़िता ने ये आरोप 2018 में लगाए थे। चार साल बीत जाने के बाद अब उनके खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है, जो गलत है। दोनों शादीशुदा है। उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। मामले के अनुसार युवक के खिलाफ एक महिला ने मुखानी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया था कि युवक ने 2018 में उससे अवैध संबंध बनाए। उसके पति की बीमारी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वह उसके घर आकर अवैध संबंध बनाता था। लोक-लाज का हवाला देकर उसे चुप कराता रहा और बार-बार धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। 2019 में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in नैनीताल

Advertisiment

Recent Posts

Facebook

Trending Posts

You cannot copy content of this page