उत्तराखण्ड
निकाय चुनाव अपडेट: 500 रुपये में मिलेगा नामांकन पत्र, ज़मानत जब्त हुई तो जायेंगे 6 हजार, यह निकाय चुनाव नॉमिनेशन से लेकर जमानत राशि और खर्च का पूरा विवरण
- प्रशासनिक तौर पर नगर निकायों के चुनावों की तैयारीयां हुई शुरू
- उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सीडीओ) ने निकायों के दावेदारों के नांमाकन आदि की तय धनराशि का किया खुलासा।
चम्पावत। सीडीओ एवं स्थानीय निकाय के उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशीयों के लिए आयोग द्वारा तय धनराशि की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी के लिए ₹500 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं उम्मेदवारों के लिए ₹250 मूल्य निर्धारित है।
जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी हेतु 6 हजार तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मेदवारों के लिए 3 हजार रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 6 लाख (10 वार्ड तक) तथा 8 लाख (10 वार्ड से अधिक) है।वही सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ₹200 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 100 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 1500 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 80 हजार है।
अध्यक्ष, नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी हेतु ₹200 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 100 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 3 हजार रुपए तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 3 लाख है। वही सदस्य, नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी की उम्मीदवारों के लिए ₹100 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 50 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 600 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार है।