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बड़ी खबर : रिज़र्व बैंक ने इस बैंक का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक समेत इन तीन पर ठोका करोड़ों का जुर्माना, क्या होगा असर
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जनवरी को कहा कि उसने कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा “बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर के हितों के लिए हानिकारक है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. यदि बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
दूसरी तरफ आरबीआई (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने पर धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह जानकारी दी गई. आरबीआई ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ (Loans and Advances-Statutory and Other Restrictions), केवाईसी (KYC) और जमा पर ब्याज दर से जुड़े नियमों के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ जुर्मानाआरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इससे पहले आरबीआई ऐसे ही मामलों में पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI), प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर भी जुर्माना लगा चुका है.ग्राहकों पर क्या होगा असर?रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द किये जाने के बाद द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लेनदेन बंद कर दिया है. इसमें नकदी जमा करना और पैसा निकालना दोनों ही शामिल है. केंद्रीय बैंक की तरफ से कहा गया कि हर खाताधारक को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये की मॉनेटरी लिमिट तक अपनी जमा राशि को क्लेम करने का अधिकार है. बैंक की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार 99.93 परसेंट जमाकर्ता DICGC से अपना पूरा पैसा प्राप्त करने के हकदार हैं. दूसरी तरफ जिन बैकों पर आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है, उनके खाताधारकों पर लेनदेन से जुड़ा किसी प्रकार का असर नहीं होगा. Source zeenews