उत्तराखण्ड
उत्तराखंड में जनसभा के लिए अधिकतम एक हजार व्यक्तियों को अनुमति, जानिए क्या है नई कोविड गाइडलाइन
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। अब राजनीतिक दल खुले स्थान पर कोविड सम्यक व्यवहार के अनुसार अधिकतम एक हजार व्यक्तियों की सभा कर सकेंगे। बशर्ते यह संख्या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत हो।
उत्तराखंड में 11 फरवरी तक बढ़ाया गया कोविड प्रतिबंध
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में 11 फरवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) में यह छूट दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे एसओपी में समाहित किया है। शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 300 निर्धारित थी। एसओपी के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजन को 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।
उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा प्रभावी
प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। आंगनबाड़ी से लेकर नौवीं तक की कक्षाएं अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। 10 से 12 वीं तक की कक्षाओं के संचालन की अनुमति शासन ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के अनुसार जारी आदेशों के तहत प्रदान की है। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे।
विवाह समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शामिल होने की अनुमति
जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह में स्थल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। शेष प्रतिबंध वही हैं, जो 23 जनवरी को जारी संशोधित एसओपी में थे।