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बड़ी कार्रवाई: काठगोदाम रेलवे स्टेशन चौराहे पर अवैध रूप से बन रहे गेस्ट हाउस को किया सील, अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई

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हल्द्वानी: काठगोदाम के रेलवे स्टेशन चौराहा पर प्राथमिक कन्या विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे अवैध गेस्ट हाउस को जिला विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। हालांकि, यह कार्रवाई मीडिया में खबर छपने के बाद ही हुई, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले को पहले क्यों नजरअंदाज करते रहे।काठगोदाम के रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण का मामला पहले ही मीडिया में सुर्खियों में आ चुका था।

प्रकाशित खबरों में यह खुलासा हुआ था कि सड़क चौड़ीकरण के चलते कई दुकानों का पुनर्निर्माण किया जा रहा था, और इस सिलसिले में विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण की साजिश रची गई थी। विद्यालय की करीब 12 फीट भूमि पर स्थित पेयजल टैंक और शौचालय को ध्वस्त कर दो मंजिलों वाली 10 व्यवसायिक दुकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया था। इस अतिक्रमण से स्कूल की करीब 110 वर्ग फीट भूमि कब्जा हो गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग करोड़ों रुपये था।इतना ही नहीं, मोहम्मद मियां, अहमद मियां और रईस मियां जैसे अतिक्रमणकारी लंबे समय से विद्यालय के एक बड़े भू-भाग पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे, और उन्होंने यहां तीन अलग अलग नाम से गेस्ट हाउस का निर्माण भी कर दिया था। इन गेस्ट हाउस का कुल क्षेत्रफल 2160 वर्ग फीट है, इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ 48 लाख रुपये आंका गया है।

यह मामला तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता रवि शंकर जोशी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से की थी। इसके बाद भी प्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

जब यह मामला मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, तब जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों से भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृत दस्तावेज मांगे। हालांकि, भवन स्वामी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद टीम ने मोहम्मद मियां और अहमद मियां के साईं गेस्ट हाउस, रोज मियां के गेस्ट हाउस और मौज राम यादव के कृष्णा होटल के द्वितीय तल को सील कर दिया।इस पूरे मामले ने प्रशासनिक लापरवाही और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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