Connect with us

हल्द्वानी

कुमाऊं मंडल विकास निगम को अवैध खनन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी। खनन विभाग की टीम ने मंगलवार को भीमताल विकासखंड अंतर्गत भौर्सा में अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में अवैध खनन होता मिला। मामले में कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) को 15 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।

अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई राजपाल लेघा ने बताया कि एसडीएम नैनीताल को मिले शिकायत पत्र के क्रम में मंगलवार को खान विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने भौर्सा में छापेमारी की। इस दौरान 10 जगह पर अवैध खनन पाया गया। अवैध खनन करीब 108570 कुंतल किया गया था। उक्त पट्टे को खान विभाग ने केएमवीएन के माध्यम से जारी किया है। इसके बाद टीम ने नापजोख कर 14 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से निगम को 1519980 रुपये का जुर्माना लगाया है।

बताया गया है कि जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर खनन विभाग द्वारा छापेमारी की गई। शिकायतकर्ता सत्येन्द्र कुमार तोमर, निवासी ग्राम तहसील हल्द्वानी के शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में तथा शिकायतकर्ता सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा कुमाऊं मण्डल आयुक्त को सम्बोधित तथा अन्यों को पृष्ठांकित पत्र के क्रम में ग्राम भौर्सा, तहसील व जिला नैनीताल में किये जा रहे अवैध खनन स्थल का निरीक्षण खनन विभाग, सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार को किया गया।

ग्राम भौर्सा, तहसील व जिला नैनीताल में वर्तमान में कुमाऊं मंडल विकास निगम के पक्ष में खेत सं0 2519 अ में 06 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन पट्टा स्वीकृत है तथा खेत सं0 2529 अ में ही ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र तेज सिंह तोमर निवासी ग्राम बमौरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल के पक्ष में 06 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन पट्टा 15.05.2018 से 14.05.2023 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है किन्तु सतेंद्र द्वारा राजस्व जमा नहीं करने के कारण उनके ई-रवन्ना पोर्टल 11.04.2022 को बन्द कर दिया गया, जिसके कारण खनन कार्य बन्द पड़ा है।

मौके पर पाया गया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम निविदाकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे के बाहर विभिन्न 10 स्थानों पर अवैध खनन कार्य किया गया है, जिसकी पैमाइश करने पर कुल 4935 घनमीटर (1,08,570 कुण्टल) उपखनिज का अवैध खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया गया है जो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 एवम् खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है, जिस पर वर्तमान में प्रचलित रायल्टी की दर रू0 07/- प्रति कुण्टल का दो गुना अर्थात रू0 14/- प्रति कुण्टल की दर से 15,19,980 रुपए अर्थदण्ड अगणित होता है।

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in हल्द्वानी

Advertisiment

Recent Posts

Facebook

Trending Posts

You cannot copy content of this page