Connect with us

उत्तराखण्ड

न्याय (हल्द्वानी) : मृतक डिप्टी रेंजर के परिजनों को बीमा कंपनी देगी डेढ़ करोड़ रुपए का भुगतान

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को मृतक डिप्टी रेंजर के परिजनों को लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला 14 दिसंबर 2022 की एक सड़क दुर्घटना का है, जिसमें डिप्टी रेंजर गोविंद कुमार मिश्रा की जान गई।

घटना के दिन, मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल पर लालकुआं से अपनी ड्यूटी की ओर जा रहे थे। जब वह इंडियन ऑयल डिपो गुमटी के पास पहुंचे, तभी एक तेज गति से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मिश्रा का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।इस दुखद घटना के बाद, मृतक के परिजनों ने कोतवाली लालकुआं में शिकायत दर्ज कराई।

एडवोकेट प्रदीप लोहनी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया कि यह दुर्घटना कार चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई थी। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, मोटर दुर्घटना प्रतीकर ट्रिब्यूनल/द्वितीय अपर जिला जज हल्द्वानी, नीलम रात्रा ने बीमा कंपनी इफको टोकियो इंश्योरेंस को 1,44,07,268 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया।

इस निर्णय ने मृतक के परिवार को एक नई उम्मीद दी है और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्टता प्रदान की है। यह मामला न केवल न्याय की एक मिसाल पेश करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता को दर्शाता है

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखण्ड

Advertisiment

Recent Posts

Facebook

Trending Posts

You cannot copy content of this page