देहरादून
उत्तराखंड में नई कार लेते ही जरूर निपटा लें ये काम, वरना पुलिस वसूलेगी चालान
देहरादून: अगर आपने भी नवरात्र पर नई गाड़ी खरीदी है तो सड़क पर निकलने से पहले नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। एप्लाई फॉर का पर्चा चिपकाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस ऐसे लोगों के चालान काट रही है, जो बिना नंबर प्लेट लगवाए वाहनों को सड़क पर दौड़ा रहे हैं। नवरात्रि में ऑटोमोबाइल मार्केट में भी उछाल है।
लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं और नई गाड़ी को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि लोग बिना नंबर प्लेट लगवाए सड़कों पर गाड़ी घुमा रहे हैं। डीलर्स की भी इसमें गलती है। नवरात्र में ज्यादातर वाहन बिना नंबर प्लेट डिलीवर हो रहे हैं। कुछ वाहनों में नंबर प्लेट की जगह पर आगे और पीछे एप्लाई फॉर का पर्चा चस्पा किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे वाहनों के पुलिस रोज चालान कर रही है। देहरादून में हर दिन ऐसे 8 से 10 वाहनों के चालान हो रहे हैं। मोटर व्हीकल ऐक्ट में ऐसे वाहनों पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
नंबर प्लेट लगवाना क्यों जरूरी है, ये भी जान लें। बिना प्लेट वाले वाहन के साथ अगर हादसा हो जाता है, तो क्लेम नहीं मिलता। रेड लाइट और ओवरस्पीड पर ऑनलाइन कैमरों से ऐसे वाहनों के चालान नहीं हो पाते। बिना प्लेट वाले वाहनों के जरिये अपराध की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए गाड़ी पर नंबर प्लेट जरूर लगवाएं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि सभी वाहन डीलरों को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं कि नंबर प्लेट के बिना वाहन डिलीवर ना करें।
विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा। साथ ही, डीलर के ट्रेड प्रमाण-पत्र के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चालान से बचने के लिए वाहन स्वामी वाहन खरीदने से पहले आरटीओ में नंबर बुक करवा सकते हैं। ज्यादातर डीलर वाहन खरीदने के तीन से चार दिन या एक सप्ताह के भीतर नंबर प्लेट देते हैं, लेकिन अगर नंबर प्लेट जल्दी चाहिए तो आरटीओ में संपर्क किया जा सकता है।