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बिग ब्रेकिंग: राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, यह रही वजह
राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। एक्शन स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई थी इसीलिए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे तमाम दावेदारों को बड़ा झटका लगा है और उनकी तैयारी फिलहाल तो धरी की धरी रह गई है। बता दे की तमाम प्रत्याशी और दावेदार सोशल मीडिया के माध्यम के अलावा भी मैदान में उतरकर जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। ऐसे में उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव पर रोक लग जाए।

