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जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर एई व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदों पर दी गई पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जल निगम में सहायक अभियंता (एई) व अधिशासी अभियंता (ईई) के पद पर कई लोगों को दी गई प्रोन्नति पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जल निगम के जेई व एई पदों पर कार्यरत मनोज कुमार जोशी, शीतल बुरंग व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि बलदेव सिंह व अन्य ने 50 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियंता के पद पर पूर्व में ही पदोन्नति प्राप्त कर ली है। इन लोगों ने लुधियाना के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग’ से एएमआई डिग्री ली है। विभागीय नियमों के अनुसार सहायक अभियंता के लिए यह डिग्री मान्य नहीं है। इन तर्कों के आधार हाईकोर्ट ने विपक्षी बलदेव सिंह व अन्य सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता के पद पर दी गई प्रोन्नति पर रोक लगा दी।

