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बिग बिग ब्रेकिंग: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया ।सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय। नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई गईपूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढाया गया ।
बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई को जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि नियत की थी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एकमात्र विकल्प था। नौ जून को जारी यह रूल्स 14 जून को गजट नोटिफाइड हो गया था। जबकि याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम व संविधान के अनुच्छेद 243 टी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है।
इस मामले में सरकार की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं के कारण संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कितनी सीटों पर आरक्षण रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है, क्या यह पंचायत राज एक्ट व संविधान के अनुच्छेद 243 टी का उल्लंघन नहीं है।
मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उनके यहां लंबे समय से सीट आरक्षित नहीं हुई है। जबकि आरक्षित श्रेणी के लोगों की जनसंख्या भी अनारक्षित के बराबर है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोबारा आरक्षण तय करना चाहिए।
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया। सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन बढाई गई है। इस तरह पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढाया गया है।

