देहरादून
दमुवाढूंगा भूमि पर मालिकाना हक देने संबंधी याचिका पर सरकार से चार हफ्ते में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दमुवाढूंगा क्षेत्र के लोगों को भूमि पर मालिकाना हक देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में नगर निगम हल्द्वानी को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा है।
हल्द्वानी निवासी दीपक बल्यूटिया ने जनहित याचिका दायर की। जिसमें कहा है कि जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा का कुल क्षेत्र 650 एकड़ में फैला हुआ है। यहां 7000 से अधिक परिवार निवास करते हैं। यह इलाका आरक्षित वन भूमि का हिस्सा था। दिसंबर 2015 में इसे आरक्षित वन क्षेत्र से अनारक्षित भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया।
दिसंबर 2016 में इसे पृथक राजस्व ग्राम बनाए जाने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा दी गई थी। इसके बाद जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन किया गया। परंतु राज्य सरकार ने बिना किसी वैध कारण के बंदोबस्ती शुरू होने से पूर्व ही मई 2020 की अधिसूचना के जरिये कार्रवाई पर रोक लगा दी।