उत्तराखण्ड
हल्द्वानी: पार्किंग फीस की डिटेल पर्ची पर नहीं देना भारी पड़ा वॉक वे मॉल को, 3.10 लाख का जुर्माना लगाया जिला उपभोक्ता आयोग ने
हल्द्वानी। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने के बदले पर्चे में विवरण न देने पर हल्द्वानी के वॉकवे मॉल पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक दूसरे मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 5.10 लाख रुपये की धनराशि परिवादी को देने को कहा है। वहीं, तीसरे मामले में उपभोक्ता को गलत सामान देने और उसकी सुनवाई न करने पर संबंधित फर्म पर चार लाख का जुर्माना लगाया है।
आवास विकास भोटिया पड़ाव निवासी अधिवक्ता योगेश लोहनी ने शिकायत की थी।
उपभोक्ता आयोग नैनीताल के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत की ओर से विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई। इस दौरान योगेश चंद्र लोहानी के वाद में कहा कि 23 जुलाई 2023 से पूर्व वॉकवे मॉल हल्द्वानी ने प्रतिष्ठान की पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले ग्राहकों से पार्किंग का शुल्क 50 रुपये वसूलना शुरू किया। संबंधित राशि का विवरण ग्राहकों को दी जाने वाली पार्किंग स्लिप में नहीं किया गया। आयोग ने विपक्षी प्रतिष्ठान पर मानसिक वेदना के रूप में 50 हजार, बाद व्यय के रूप में 10 हजार व ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से अधिरोपित किया।