उत्तराखण्ड
गज़ब: कोतवाली के मालखाने से ही माल गायब, 12.48 साफ
काशीपुर। कोतवाली के माल खाने में रखे 12.48 लाख रुपए चोरी हो गए। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद एसएसआई की तहरीर पर वर्तमान माल खाना मोहर्रिर समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वर्ष 2017 में एक हत्या से संबंधित मुकदमे में जब्त कर माल खाने में यह धनराशि जमा थी।
बता दें कि वर्ष 2017 में रामपुर के थाना टांडा ग्राम हमीरपुर निवासी संतराम पुत्र स्वर्गीय मोहर सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसका भाई पृथ्वी सिंह पिछले 15 वर्षों से फसियापूरा में एक रेनू नाम की महिला के साथ रहता था। जिसकी एक पुत्री खुशी भी है। 24 अप्रैल 2017 को उसके भाई ने अपने गांव की जमीन बेची थी। इसके बाद उसको 14.45 लाख रूपए नगद मिला था। जिसको लेकर वह रेनू नाम की महिला जो की फसियापुरा में रहती है। उसके पास आ गया था। रेनू की पुत्री खुशी का मानपुर निवासी हरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 24 अप्रैल की रात ही उसको रेनू का फोन आया। उसने कहा कि उसके भाई की हत्या हो गई है। इसके बाद वह फसियापुरा स्थित रेनू के घर आया, लेकिन उसकी पुत्री खुशी वहां नहीं थी। उसने रेनू उसकी पुत्री खुशी और प्रेमी पर भाई की हत्या का शक जताया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले का खुलासा कर दिया था। जिसमें आरोपियों के कब्जे से 12.48 लाख बरामद हुआ था। जिसको की जांच अधिकारी के द्वारा माल खाने में जमा कर दिया गया था।
सोमवार को एसएसआई प्रदीप मिश्रा ने कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि माल खाने में रखी 12.48 लाख रुपए की धनराशि से संबंधित एक जांच उच्च अधिकारी के द्वारा कराई गई थी। जांच के बाद कोतवाली में तैनात माल खाना मोहर्रीर हेड कांस्टेबल महेश पंत, रिटायर्ड मलखाना मोहर्रिर अपर उपरीक्षक सुदेश कुमार तथा मलखाना मुंशी कांस्टेबल कुशाल सिंह पर धनराशि को गायब करने का संदेह है। बताया कि अप्रैल 2023 में माल खाना मोहर्रिर अपर उप निरीक्षक सुदेश कुमार ने यह धनराशि अलमारी में देखी थी लेकिन उसके बाद अगस्त 2023 में नवनियुक्त माल खाना मोहर्रिर हेड कांस्टेबल महेश पंत को चार्ज देने के दौरान उक्त माल अलमारी से गायब था। जबकि उसकी एकमात्र चाभी नव नियुक्त माल खाना मोहर्रिर के पास थी। तहरीर के आधार पर वर्तमान माल खाना मोहर्रिर महेश पंत, सेवानिवृत्त अपर उप निरीक्षक सुदेश कुमार व मलखाना मुंशी खुशाल सिंह के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।