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ट्रांसफर की अप्रोच लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेगा शिक्षा विभाग… आदेश जारी
देहरादून।विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने नव नियुक्त शिक्षकों और प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षक-कर्मचारियों द्वारा समय से पहले स्थानांतरण/सम्बद्धीकरण के लिए किए जा रहे आवेदनों पर कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
महानिदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि ऐसे नव शिक्षक-कर्मचारी, जिनका परीक्षाकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वे अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र स्थानांतरण या सम्बद्धीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर संदर्भ भेज रहे हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी भी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से अन्यत्र स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, जिससे शासकीय कार्यों में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।आदेश में इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध बताते हुए कहा गया है कि यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षक-कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चिन्हित मामलों में सक्षम नियुक्ति अधिकारी को कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाए तथा इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य के सभी शिक्षा निदेशकों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।






