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उत्तराखण्ड

ड्रग इंस्पेक्टर करेंगे रिपोर्ट,पुलिस को नकली दवा बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं…..

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देहरादून। नकली और मिलावटी दवाएं बनाने वालों पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके आदेश किए गए हैं। अब ऐसे मुकदमे सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर ही दर्ज कराएंगे। नकली दवाओं के सौदागरों को सख्त सजा दिलाने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
राज्य में पिछले कई सालों से बड़े स्तर पर नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं। दवा बनाने वालों के खिलाफ पुलिस जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज कर रही है। लेकिन अब पुलिस ऐसे मामलों की जांच और मुकदमे नहीं कर पाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं।
दरअसल, ड्रग ऐक्ट के तहत नकली और मिलावटी दवा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया है। लेकिन राज्य में पिछले काफी समय से पुलिस भी ऐसे मामलों की जांच कर रही है और मुकदमे भी दर्ज कर रही है। लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ऐसे मामलों में ड्रग ऐक्ट के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ही न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।

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संपादक

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