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पूर्व अग्निवीरों की बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में
पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्तियों में दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें शारीरिक मानदंड (फिजिकल) में भी छूट दी जाएगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रमुखों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। यह फैसला केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है।
सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि हाल ही में अग्निवीर योजना को लेकर देश की संसद में काफी हंगामा मचा था। इसके ठीक बाद रक्षा मंत्रालय ने ये बड़े फैसले लिए हैं। शारीरिक मानदंड और आयु में भी मिलेगी छूटआपको बता दें कि हाल ही में अग्निपथ और अग्निवीर योजना को लेकर देश की संसद में काफी हंगामा मचा था। इसके ठीक बाद रक्षा मंत्रालय ने ये बड़े फैसले लिए हैं। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि आगामी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक मानदंड (फिजिकल) और आयु में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद, अगले वर्ष की भर्ती के दौरान आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
नीना सिंह ने आगे कहा कि इस तरह से सीआईएसएफ को भी पूर्व प्रशिक्षित सैन्य कर्मी मिल सकेंगे, जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा।
बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने क्या कहा? उधर, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, ‘पूर्व अग्निवीरों के पास चार वर्ष का अनुभव होगा। वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित होंगे। यह बीएसएफ के लिए काफी मददगार साबित होगा। छोटे से प्रशिक्षण के बाद उन्हें देश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।’ नितिन अग्रवाल ने आगे बताया कि देश के सभी सुरक्षा बलों को फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा,‘पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उन्हें आयु में भी छूट दी जाएगी।’
वर्ष 2022 के जून महीने में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए सेना में काम करने का अवसर प्रदान किया गया। इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया था कि इनमें से 25 फीसदी अग्निवीरों को अगले 15 वर्ष के लिए नौकरी पर बरकरार रखा जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा था। यह आरोप लगाया गया था कि अगर 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने के बाद बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों का क्या होगा? इससे पहले कई सरकारी एजेसियों द्वारा भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती घोषणा की गई है।