उत्तराखण्ड
Breaking News : केंद्रीय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बालाजी स्टोन क्रशर से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
हाई कोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मानकों को पूरा नहीं करने के आधार पर स्टोन क्रशर संचालन पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बालाजी स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज रामनगर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

