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ब्रेकिंग : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े विवादित सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का बड़ा आदेश दिया
यह ताज़ा ख़बर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े विवादित सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का बड़ा आदेश दिया है।
क्या हुआ है?
दिल्ली हाईकोर्ट में दुष्यंत गौतम की ओर से दायर मानहानि (defamation) याचिका की सुनवाई हुई। अदालत ने पाया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगाई जा रही कुछ प्रचारित टिप्पणियाँ और पोस्ट, विशेषकर अंकिता भंडारी हत्याकांड (2022) से उनके नाम को जोड़ने वाले दावे, “प्राइम फेशिए” रूप से मानहानि करने वाले हैं। इस पर अदालत ने आदेश दिया:
🔸 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश• कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और अन्य प्रतिवादियों को 24 घंटे के भीतर उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोज़ को हटाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें दुष्यंत गौतम का नाम हत्या मामले या “वीआईपी” के रूप में जोड़ा गया है।
�• अगर 24 घंटे में ये सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे Meta, X आदि) को स्वतः सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।
�🔸 अतिरिक्त रोक (Restraint)• अदालत ने प्रतिवादियों को आगे से भी ऐसी सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोक दिया है।
�🔸 मामला किससे जुड़ा है?यह विवाद अंकिता भंडारी हत्याकांड (2022, उत्तराखंड) से लिंक किए गए दावों के कारण उठा है, जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दुष्यंत गौतम का नाम “वीआईपी” के तौर पर जोड़ा था। अदालत ने इस तरह के पोस्टों को मानहानि का कारण मानते हुए यह आदेश दिया है। �यह आदेश अंतरिम (अस्थायी) है और मुख्य मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।






