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उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग: सरकार का बड़ा एक्शन, IFS के खिलाफ मुकदमा!

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हल्द्वानी- विजिलेंस ने IFS अधिकारी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शासन से परमिशन मिलने के बाद विजिलेंस हेड क्वार्टर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

हल्द्वानी सेक्टर में वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 420/ 467/ 468 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

IFS अधिकारी किशन चंद्र सहित अन्य कर्मचारी व ठेकेदार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने मामले की जांच सीओ अनिल मनराल को सौंप दी है।

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संपादक

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