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बड़ी खबर: उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, क्या कहा पंचायत राज सचिव ने देखें
सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है।उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है।
सचिव पंचायतीराज ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चावन को लेकर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर यह रोक लगाई गई है जिसमें सरकार से आरक्षण की स्थिति के बारे में पूछा गया है। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद ही उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार का यह अपडेट सामने आया है।

