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बड़ी खबर: वनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
नैनीताल। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद सहित 19 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। अब मामले की सुनबाई पांच मई को होगी।
अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा हिंसा के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से एक मामला यह भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि खुर्द-बुर्द की और नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंगऔर अवैध निर्माण कर उसे बेचा है। अब्दुल मलिक को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
मामले में बृहस्पतिवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।कहा गया कि बनभूलपुरा हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी। जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया तो टीम पर पथराव किया गया। इसी हिंसा में सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी सहित अन्य लोग कई लोगों की जान तक चली गई। हिंसा से संबंधित मामलों में इनको जमानत नहीं हुई है। ऐसे में इनकी जमानत निरस्त की जाए।
इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उनका नाम नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल कई लोगों को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

