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Big btrking बड़ी खबर : हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने अवैध कब्जों को लेकर दायर याचिकाओं पर Supreme Court of India ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और उसके उपयोग का अधिकार केवल रेलवे के पास है। कोई भी पक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उसी स्थान पर पुनर्वास दिया जाए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन परिवारों पर संभावित विस्थापन का प्रभाव पड़ेगा, उनकी पहले विधिवत पहचान की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि यदि परिवारों को हटाया जाता है तो Indian Railways और राज्य सरकार संयुक्त रूप से ऐसे प्रभावित परिवारों को छह माह तक प्रतिमाह दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि 19 मार्च यानी ईद के बाद प्रभावित लोगों के लिए कैंप आयोजित किए जाएं। अगली सुनवाई तक रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा उत्तराखंड के अन्य अवैध कब्जों पर स्वतः लागू नहीं होगी। साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को हटाना आवश्यक है और यह निर्णय संबंधित विभाग का अधिकार क्षेत्र है।कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तय करना कि रेलवे अपनी जमीन का उपयोग किस प्रकार करे, यह अधिकार कब्जाधारियों का नहीं हो सकता।

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संपादक

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