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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में सेना का हवलदार गिरफ्तार…

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  • चमोली के थराली आर्मी कैंटीन का मामला, POCSO व BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज।

थराली (चमोली)। चमोली जनपद के थराली में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में सेना की कैंटीन के हवलदार रविंद्र कुमार नाथ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हवलदार रविंद्र कुमार नाथ ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ धारा 74 और पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

कल रविवार 5 अक्टूबर को थाना थराली में बाल यौन अपराध से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मामला प्रकाश में आया। पुलिस को वादिनी द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ आर्मी कैंटीन थराली में कार्यरत एक हवलदार द्वारा गलत नियत से अनुचित आचरण और छेड़छाड़ की गई है। घटना की गंभीरता और नाबालिग की सुरक्षा को देखते हुए, थाना थराली पुलिस ने तहरीर प्राप्त होते ही आरोपी के विरुद्ध अपराध संख्या 26/2025 के तहत कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दर्ज की गई प्रमुख धाराएं:

धारा 74, भारतीय न्याय संहिता (BNS): (यह धारा यौन अपराधों से संबंधित गंभीर अपराधों को कवर करती हैधारा 7/8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act): यह धाराएं नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में लगाई गई हैं, जो आरोपी को सख्त दंड के दायरे में लाती हैं।

मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर,विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक सुधा बिष्ट को सुपुर्द की गई है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीड़िता और उसके परिवार को किसी भी प्रकार के दबाव का सामना न करना पड़े और संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विवेचना अधिकारी आवश्यक साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। पीड़ित परिवार को आवश्यक कानूनी सहायता और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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संपादक

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