उत्तराखण्ड
पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए तीन अभ्यर्थियों को अस्थाई अनुमति दे आयोग : हाई कोर्ट
नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त तीन अभ्यर्थियों को अगस्त माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में अस्थाई रूप से शामिल होने की अनुमति देने के आदेश पारित किए हैं।
अभ्यर्थी नीलेश बिष्ट व दो अन्य ने याचिका दायर बताया कि खाद्य प्रसंस्करण एव उद्यान विभाग में सहायक निदेशक रसायन के पद के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में पद की योग्यता संबंधित विषय में एमएससी निर्धारित की थी। रसायन में एमएससी की योग्यता के आधार पर उन्होंने इस पद के लिये आवेदन करने के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ अंक प्राप्त किये ।
प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 63.5 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को अगस्त माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माना गया लेकिन उनके भी इतने ही अंक हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है । इस बारे में आयोग का तर्क है कि इस पद की योग्यता संबंधित विषय में एमएससी है और संबंधित विषय क्या है, इस बारे में सरकार से पूछा गया है ।
जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सहायक निदेशक रसायन के लिये संबंधित विषय में एमएससी योग्यता रखी गई थी और वे रसायन में एमएससी हैं और प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद शासन से पूछने का क्या औचित्य है । बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग से याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अस्थाई रूप से अनुमति देने को कहा है । साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है ।

