Connect with us

उत्तराखण्ड

##हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी को नहीं दी राहत, सरकार से मांगा जवाब###

खबर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं देते हुए सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
मामले के तहत, कुसुम यादव ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि विजिलेंस उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और वे विजिलेंस के सम्मुख अपना बयान दे सकें. सरकार की तरफ से कहा गया कि विजिलेंस कुसुम यादव को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दे चुकी है. लेकिन अभी तक वह पेश नहीं हुई हैं. जबकि उनके पुत्र व पुत्री ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं.

विजिलेंस ने 26 जून को उनको नोटिस देकर कहा था कि वे सभी दस्तावेजों के साथ पेश हों. परन्तु वे पेश नहीं हुईं. राम विलास यादव ने अपने बयान में विजिलेंस के सामने कहा था कि उनकी पत्नी ही सारे हिसाब किताब रखती हैं. इसी वजह से विजिलेंस उनको पूछताछ के लिए बार बार नोटिस दे रही है. विजिलेंस को रामविलास यादव के पास आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं।

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखण्ड

Advertisiment

Recent Posts

Facebook

Trending Posts

You cannot copy content of this page