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##तोले बाबा हत्याकांड: रंगा, बिल्ला,चीनी व गुलगुला को आजीवन कारावास

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मथुरा। मथुरा के तोले बाबा की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जमानत पर चल रहे एक अभियुक्त को कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जेल भेज गया, जबकि चारों अभियुक्त जेल में बंद हैं।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गजा पाइसा चौबिया पाड़ा क्षेत्र के रहने वाले करीब 60 वर्षीय तुलसीदास उर्फ तोले बाबा 28 फरवरी 2015 को पड़ोसी विक्की नामक युवक के साथ बाइक से अदालत तारीख करने जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र के वनखंडी इलाके में पहुंचते ही पीछे से दो बाइक पर सवार युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे तोले बाबा पर गोलियां दाग दीं थी।
गोली लगने से गंभीर रूप से घायल तोले बाबा एसएसपी के पास पहुंचे और वारदात की जानकारी दी। पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। जहां पर इलाज के बाद चिकित्सकों ने तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया। तोले बाबा के बहनोई राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप चतुर्वेदी उर्फ गुलगुला सभी निवासी रतनकुंड चौबिया पाड़ा के खिलाफ शहर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
केस की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम की अदालत में अभियोजन ने सात गवाह पेश किए। एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि तोले बाबा की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र प्रसाद ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप उर्फ गुलगुला को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को पुलिस नीरज को अलीगढ़ और रंगा, बिल्ला और चीनी को आगरा की सेंट्रल जेल से लेकर आई थी। प्रदीप उर्फ गुलगुला को अदालत में पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया। सभी को जेल भेजा गया है।
जमानत पर चल रहे हत्या की वारदात में नामजद प्रदीप उर्फ गुलगुला को अदालत में पहुंचने के बाद ही हिरासत में ले लिया। अदालत ने सभी को जैसे ही दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास का निर्णय सुनाया। फैसला सुनते ही गुलगुला रोने लगा। अधिवक्ताओं के समझाने-बुझाने पर शांत हुआ।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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